कोर्ट ने सात दिन में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा
संभल। संभल हिंसा से जुड़े एक मामले में चंदौसी की अदालत ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि सात दिनों के भीतर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए । मामला 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल में गोली लगने से घायल खग्गू सराय निवासी आलम से जुड़ा है। आलम के पिता यामीन ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा बिस्किट बेचने का काम करता है। 24 नवंबर की सुबह करीब आठ बजे वह ठेले पर बिस्किट बेचने के लिए घर से निकला था ।
जैसे ही वह जामा मस्जिद के पास पहुंचा तभी तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों ने भीड़ पर गोलियां चला दीं। आलम को तीन गोलियां लगी थी। कोर्ट ने कोतवाली संभल में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आदेश में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और 15 से 20 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं, एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का कहना है कि अभी आदेश नहीं मिला है। आदेश मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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